बांका, जून 30 -- बांका, वरीय संवाददाता। झारखंड सरकार के उद्योग एवं श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव सोमवार को अवैध बालू भंडारण के एक पुराने मामले में बांका व्यवहार न्यायालय में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम मोहम्मद शाहनवाज आलम की अदालत में उपस्थित हुए। मंत्री ने कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2016 में बांका थाना में अवैध बालू भंडारण के आरोप में कांड संख्या 523/16 दर्ज किया गया था। इसी मामले में जीआर संख्या 1831/16 के तहत सोमवार को अदालत ने संजय प्रसाद यादव के विरुद्ध आरोप का गठन किया। कोर्ट में पेशी के बाद मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि उनके खिलाफ लगाया गया आरोप पूरी तरह निराधार है। यह भी पढ़ें- अवैध बालू भंडारण मामले में झारखंड के मंत्री कोर्ट में हुए पेश उन्होंने न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास जताते हुए कहा...