फरीदाबाद, मई 2 -- फरीदाबाद/चंडीगढ़, धनंजय चौहान। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव और उप-चुनावों के दौरान अवैध पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स लगाने पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग के सचिव गौरव कुमार ने बताया कि बार-बार निर्देशों के बावजूद कई प्रत्याशी और राजनीतिक दल सार्वजनिक स्थलों व सरकारी भवनों पर प्रचार सामग्री लगा रहे हैं, जो आदर्श आचार संहिता और हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 का उल्लंघन है। आयोग ने सभी पर्यवेक्षकों, पुलिस और जिला प्रशासन को ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अवैध प्रचार सामग्री की वीडियोग्राफी कर प्रमाण जुटाने और दोषियों को नोटिस जारी करने को कहा गया है। यह भी पढ़ें- अतिक्रमणकारियों से 30 हजार 500 रुपये जुर्माना वसूला गया साथ ही उम्मीदवारों के चुनावी खर्च में इन सामग्रियों का व्यय जोड...
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