अवैध पीजी को तीस जून तक खाली करने के निर्देश
गुड़गांव, जून 24 -- गुरुग्राम,दीपक आहूजा। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई अमित मधोलिया ने डीएलएफ के फेज-1 से लेकर फेज-पांच तक अवैध रूप से संचालित पीजी और गेस्ट हाउस को 30 जून तक खाली करने के निर्देश दिए है। इस समयावधि में यह खाली नहीं हुए तो इन्हें सामान समेत सील कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में पंफलेट जारी किया है। डीएलएफ में पांच हजार से अधिक मकानों में पीजी, गेस्ट हाउस, शोरूम, ब्यूटी पार्लर, प्रॉपर्टी डीलर का कार्यालय, मेडिकल स्टोर आदि का संचालन हो रहा है। इसकी वजह से इस कॉलोनी के निवासी बेहद परेशान हैं। पानी, बिजली के अलावा पार्किंग का संकट इस कॉलोनी में बन गया है। इस सिलसिले में आरडब्ल्यूए ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने हरियाणा सरकार को मकानों में अवैध रूप से संचालित गतिविधियों को बंद करने के...
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