रांची, जुलाई 22 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने वाहन की अवैध नीलामी के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को वाहन मालिक को उसका हाइवा ट्रक वापस करने और तीन लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि रिवीजन याचिका दायर करने की वैधानिक अवधि समाप्त होने से पहले वाहन की नीलामी करना कानून के खिलाफ है और इससे प्रार्थी के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। अशोक सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनका हाइवा ट्रक वर्ष 2021 में अवैध कोयला परिवहन के आरोप में जब्त कर लिया गया था। बाद में लातेहार उपायुक्त ने वाहन को जब्त कर उसकी नीलामी का आदेश दे दिया। इसके खिलाफ उन्होंने समय-सीमा के भीतर पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। पुनरीक्षण प्राधिकारी न...