नई दिल्ली, सितम्बर 21 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मेरठ के सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण के खिलाफ जारी तोड़फोड़ की कार्रवाई पर किसी तरह की नरमी बरतने के बजाए और सख्ती दिखाई है। शीर्ष अदालत ने साफ शब्दों में कहा 'अवैध निर्माण, हमेशा अवैध रहता है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हर हाल में होती है, चाहे वह पांच साल बाद हो या 50 साल बाद।' जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह टिप्पणी मेरठ में जोन -1 में बड़े पैमाने पर बनी अवैध कॉलोनियों पर हैरानी जाहिर करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि 'अवैध निर्माण को हर हाल में तोड़ा जाएगा और इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए।' यह भी पढ़ें- Meerut News: सेंट्रल मार्केट मामले में सुनवाई आज, व्यापारियों की धुकधुकी बढ़ीअवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त निर्णय पीठ ने जोन-ए में चिन्हित की गई 16726 ...