अवैध निर्माणों को बिजली-पानी देना गैरकानूनी: अखिलेश
जमशेदपुर, अक्टूबर 7 -- अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने जमशेदपुर में 1900 पार्किंग रहित अवैध निर्माणों को टाटा और जुस्को द्वारा बिना ऑक्युपेंसी व कमप्लीशन सर्टिफिकेट के बिजली-पानी कनेक्शन देने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजेन्द्र बड़जात्या मामले में स्पष्ट किया है कि बिना प्रमाणपत्र के बिजली-पानी देना अवैध है और संबंधित अधिकारी दंडित होंगे। झारखंड म्युनिसिपल कानून की धारा 440 और बिल्डिंग बाईलॉज की धारा 19.6 में भी यह प्रावधान स्पष्ट है।श्रीवास्तव ने चेतावनी दी कि यदि टाटा, जुस्को और अक्षेष के भ्रष्ट अधिकारी कानून की अवहेलना करते रहे तो वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन दायर करेंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे।श्रीवास्तव यह भी पढ़ें- Jamshedpur News: टाटा कमांड क्षेत्र में बिजली-पानी कनेक्...
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