अवैध गैस रिफिलिंग मामले में आरोपी बरी, संदेह का लाभ
नैनीताल, मई 23 -- नैनीताल, संवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल रवि रंजन की अदालत ने अवैध गैस रिफिलिंग और कालाबाजारी के करीब पांच वर्ष पुराने मामले में आरोपी खुशाल सिंह को बरी कर दिया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को नाकाफी मानते हुए आरोपी को संदेह का लाभ दिया।अभियोजन के अनुसार, 21 जनवरी 2021 को पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल और मुखानी पुलिस ने कमलुवागांजा रोड पर छापेमारी कर खुशाल सिंह को गिरफ्तार किया था। मौके से चार घरेलू गैस सिलेंडर, एक फुट पंप, पीतल का नोजल और Rs.5,950 नकद बरामदगी का दावा करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम (धारा 3/7) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता दीपक रुवाली ने दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी और एफआईआर के समय में गंभीर विसंगतियां थीं। स...
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