बुलंदशहर, दिसम्बर 9 -- अपर सत्र न्यायाधीश-4 प्रमोद कुमार गुप्ता के न्यायालय ने अवैध गांजा बरामदगी के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि और 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुलावठी क्षेत्र के गांव सेंठा निवासी आरोपी अब्दुल रहीम से गुलावठी पुलिस ने 2.500 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया था। 23 सितंबर 2018 को थाना गुलावठी में आरोपी अब्दुल रहीम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने जांच कर 17 अक्टूबर 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल के माध्यम से न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराई गई। अपर सत्र न्यायाधीश-4 प्रमोद कुमार गुप्ता के न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोन...
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