सोनभद्र, जुलाई 17 -- अनपरा,संवाददाता। कोयला क्षेत्रों में अवैध खनन एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध एनसीएल और सीआईएसएफ अब प्रभावी और त्वरित कार्रवाई कर सकेगें। कोयला क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधिक सुधार के तहत केंद्र सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (4) के अंतर्गत जारी एक महत्वपूर्ण अधिसूचना से कार्यरत नामित अधिकारियों को यह अधिकार मिल गया है। यह भी पढ़ें- Strict action will be taken against illegal mining and transportation.अवैध खनन पर नियंत्रण अवैध खनन तथा खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से जारी इस अधिसूचना के अनुसार, एनसीएल तथा सीआईएसएफ के नामित अधिकारियों को धारा 21(4) के अंतर्गत अवैध रूप से उत्खनित खनिज और अवैध परिवहन में प्रयुक्त उपकरण, वाहन एवं अन्य सामग्री को जब्त करने का अधि...