रांची, फरवरी 11 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) से यह बताने को कहा है कि जिले में अवैध माइनिंग रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने डीएमओ को 26 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर कर कोर्ट को बताया गया कि धनबाद में प्रदूषण रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। जबकि, प्रार्थी का कहना था कि शपथ पत्र में धनबाद में अवैध माइनिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अभी धनबाद डीसी की ओर से मामले में जवाब दाखिल किया गया है। डीएमओ अवैध माइनिंग को लेकर शपथ पत्र दाखिल करेंगे। इसके बाद अद...