नई दिल्ली, अक्टूबर 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चेतावनी दी कि वह राजस्थान की जोजारी-लूनी-बांडी नदी प्रणाली के किनारे कथित अवैध खनन और खनन पट्टों (लीज) को नियमित करने के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे सकता है। कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे बार-बार न्यायिक निर्देश मिलने के बावजूद नदियों की रक्षा करने में विफल रहे हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सवाल किया कि जिन खनन क्षेत्रों में अवैध गतिविधियां पाई गई थीं, उन्हें बाद में पट्टों (लीज) के जरिए नियमित कैसे कर दिया गया? जस्टिस मेहता ने राजस्थान की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से कहा कि अगर आप अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं करते हैं, तो हमें सीबीआई जांच के आदेश देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने राज्य के अधि...