नई दिल्ली, नवम्बर 25 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय को अवैध क्रिकेट सट्टेबाजी से मिले धन को अपराध की आय के रूप में जब्त करने की इजाजत दी गई। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल व हरिश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने नरेश बंसल और अन्य बनाम मामले में याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसने कहा कि भले ही क्रिकेट सट्टेबाजी खुद PMLA की अपराध सूची में न हो, लेकिन इससे जुड़ी आपराधिक गतिविधियां जैसे जालसाजी, धोखाधड़ी और साजिश इसे अपराध की आय बनाती हैं। यह भी पढ़ें- मजदूरों को रेलवे स्टेशन पर मिला बैग, अंदर थे लाखों के गहने; लेकर चल दिए और फिर.. अदालत ने साफ किया कि आपराधिक स्रोत से मिली संपत्ति का इस्तेमाल बाद में किसी अन्य गतिविधि में हो, तो भी वह दाग बरकरार रहता है। यह फैसला ED की जांच को मजबूत बनाता है, जो अवैध सट्टेबाजी ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.