लखनऊ, मई 19 -- हाईकोर्ट लखनऊ, विधि संवाददाता यह भी पढ़ें- यमुना बाजार में नहीं रुकेगी तोड़फोड़, कभी भी गरज सकता बुलडोजर; दिल्ली HC ने ठुकराई अर्जी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नीलांश ग्रुप की ओर से गोमती नदी के तल (रिवर बेड) की कुछ जमीनों पर कथित अवैध कब्जा करने के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की।अतिक्रमण हटाने का आदेश न्यायालय ने संबधित तहसीलदार को अतिक्रमित सरकारी जमीन को चिह्नित कर वहां से अवैध कब्जा हटाने की विचाराधीन अर्जी निस्तारित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने नीलांश ग्रुप को भी नोटिस जारी कर, उनसे 7 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।जनहित याचिका का विवरण यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने दीपक शुक्ला की ओर से वर्ष 2024 में दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया है। ...