अवैध कफ सिरप मामले के आरोपी को बेल नहीं
रांची, मई 22 -- रांची। न्यायायुक्त सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा नंबर-1 की अदालत ने अवैध कफ सिरप कारोबार मामले में गिरफ्तार आरोपी लिच्छू महतो की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 24 नवंबर 2025 से जेल में बंद है। मामला बरियातू थाना कांड संख्या 282/2025 से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर जनता मीट शॉप में छापेमारी की गई थी, जहां से आरोपी और उसके सहयोगी के पास से 100 एमएल के 20 बोतल विनसेरेक्स कफ सिरप बरामद किए गए थे। बचाव पक्ष ने अदालत में दावा किया कि आरोपी का दुकान से कोई संबंध नहीं है और बरामद कफ सिरप प्रतिबंधित दवा नहीं है। वहीं, अभियोजन ने कहा कि आरोपी अवैध बिक्री में शामिल था। साथ ही पहले भी उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।
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