उरई, जनवरी 7 -- उरई। शहर कोतवाली में तत्कालीन प्रभारी अजय वीर सिंह यादव अपने पुलिस फोर्स के साथ तीन मार्च 2013 को जालौन रोड पर चेकिंग अभियान चला रहे थे। तभी कुकरगांव निवासी फारुख खां को गिरफ्तार कर उसके पास से एक दुनाली बंदूक और कारतूस बरामद कर उसके खिलाफ कार्यवाही कर कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे कोर्ट ने जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 26 अप्रैल 2013 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। कोर्ट ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों ने बयान दर्ज कराए थे। बुधवार को सुनवाई पूरी हुई जिसमे अपर जिला जज प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी ने आरोपी फारुख को दोषी पाते हुए दो साल कारावास की सजा सुनाई और उस पर दो हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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