फतेहपुर, मार्च 25 -- फतेहपुर। अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार किए जाने के मामले में एसीजेएम कोर्ट नं-दो ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी को जेल में विताई गई अवधि की सजा और 15 सौ रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि असोथर पुलिस ने वर्ष 2003 में रहस्पति पुत्र छिददू निवासी कंधिया को गिरफ्तार किया था। अंतिम सुनवाई में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया है।

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