नई दिल्ली, जुलाई 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बिना मंजूरी के हुए निर्माण और हाल में दिल्ली एवं लखनऊ में आग लगने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को नगर निकायों को फटकार लगाई और कहा कि उसके निर्देशों का पालन न करने पर शीर्ष अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने दिल्ली नगर निगम और गुरुग्राम एवं लखनऊ के नगर निकायों के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा। पीठ ने कहा कि वह अधिकारियों के व्यवहार और समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन न करने से क्षुब्ध है। शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि 20 मई को दिए गए उसके आदेश के बावजूद अवैध ढांचों को सील करने, ध्वस्त करने या कानून के तहत आवश्यक अन्य कार्रवाई के संब...