अवैध, असुरक्षित इमारतों के मामले में अधिकारी तलब
नई दिल्ली, जुलाई 9 -- देश भर में गैर-कानूनी और असुरक्षित इमारतों और ढांचों से जुड़े मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, पटना और तमिलनाडु में नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों को उन इमारतों के खिलाफ की गई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट जमा करने को कहा है, जिनसे सुरक्षा का गंभीर खतरा है। दिल्ली के साकेत में हाल ही में हुई इमारत गिरने की दुखद घटना और दिल्ली के मालवीय नगर व लखनऊ के अलीगंज में आग लगने की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कोर्ट के 20 मई के निर्देशों के पालन में की गई कार्रवाई की जानकारी कोर्ट के सामने रखें। संबंधित अधिकारियों को 4 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख पर कोर्ट में व्यक्...
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