नई दिल्ली, मार्च 27 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पॉक्सो मामले में दिए अग्रिम जमानत आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई है। इस मामले में शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा दायर याचिका में 25 मार्च के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट स्वामी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता पर ठीक से विचार करने में विफल रहा। याचिका में यह भी कहा गया कि सरस्वती इस मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को अग्रिम जमानत देते हुए इस बात पर जोर दिया था कि जांच बिना किसी बाहरी प्रभाव के आगे बढ़नी चाहिए।
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