लखनऊ, जून 3 -- लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा शहर की लीज रद्द करके उसका कब्जा लेने के मामले में राज्य सरकार और नगर निगम को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। यह आदेश चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जायमाल्या बगची एवं जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने मेसर्स सहारा इंडिया कॉमर्शियल कार्पोरेशन की ओर से दाखिल एक एसएलपी पर सुनवाई करते हुए 29 मई को पारित किया। मामले की सुनवाई के बाद पीठ ने राज्य सरकार, नगर निगम, नगर आयुक्त एवं नगर निगम के प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। इस पर कोर्ट में विपक्षीगणों की ओर से पेश हो रहे अधिवक्ता ने नोटिस प्राप्त कर ली। कोर्ट ने राज्य सरकार, नगर निगम सहित सभी विपक्षीगणों को मामले में 31 जुलाई तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।सहारा ने एसएलपी...