रामपुर, नवम्बर 21 -- रामपुर। जनपद के चर्चित पसियापुरा गुरुद्वारा प्रकरण में अवमानना से बचने को पुलिस-प्रशासन ने दो दिन पहले सेवा ट्रस्ट को कब्जा दिलाया। हाईकोर्ट ने सिविल न्यायालय के आदेश की अवेहलना मामले में तीन सप्ताह में बिलासपुर एसडीएम और कोतवाल को सिविल न्यायालय में कंप्लायंस का शपथ पत्र देने को कहा था। कोर्ट के आदेश के अनुसार 20 नवंबर को ये समय समाप्त हो रहा था। बृहस्पतिवार को पुलिस ने कोर्ट पहुंचकर शपथ पत्र दिया जिसमें कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस करने की बात कहीं गई है। 24 नवंबर को पुलिस होईकोर्ट में भी कंप्लायंस का शपथ पत्र सौंपेगी। एसपी विद्यासागर मिश्र ने बताया कि हाईकोर्ट ने सिविल न्यायालय के आदेशों की अवेहलना मामले में सुनवाई की थी। 29 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने सिविल न्यायालय के आदेशों का पालन करने को कहा था। साथ ही तीन सप्ताह में...
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