रामपुर, जनवरी 9 -- रामपुर। पासपोर्ट जारी करने के संबंध में पारित आदेशों का पालन न करने के दो अलग-अलग मामलों में रीजनल पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र सिंह फंस गए हैं। हाई कोर्ट ने उन्हें प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी मानते हुए नोटिस जारी कर तलब किया है। इनमें एक मामला सिविल लाइंस निवासी पेट्रोल पंप संचालक मोहम्मद जुबैर शमसी से जुड़ा है। उनका पासपोर्ट 29 मई 2024 को खो गया था, जो 2028 तक वैध था। पासपोर्ट के खो जाने पर उन्होंने द्वितीय प्रति जारी करने के लिए पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन किया था। पासपोर्ट अधिकारी ने आख्या मांगी तो पुलिस ने आवेदक के विरुद्ध शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के जयतोली गांव में आवेदक के प्लाट पर अवैध गन्ना तोलाई का मामला दर्ज होने की आख्या प्रस्तुत कर दी। जबकि यह मुकदमा किसी जुबैर खान नाम के व्यक्ति के खिलाफ दर्ज है। जबकि पेट्रोल...