रांची, मई 5 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने अवमानना से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार के सड़क निर्माण विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि संबंधित सचिव बुधवार की सुबह 10:30 बजे कोर्ट में उपस्थित हों और आदेश के अनुपालन को लेकर स्पष्टीकरण दें। अदालत ने इससे पहले भी आदेश के अनुपालन को लेकर कई अवसर दिए थे, लेकिन अब तक न तो आदेश का पालन किया गया और न ही कोई ठोस कारण बताया गया। इस पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश जारी किया। यह भी पढ़ें- नामकुम अंचल से रिकॉर्ड गायब होने की एसीबी जांच का आदेश कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तो अवमानना की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती ह...