अवमानना मामले में ममता, अभिषेक बनर्जी हलफनामा दाखिल करें
नई दिल्ली, जुलाई 3 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी और महासचिव अभिषेक बनर्जी को अवमानना याचिका में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका पार्टी की 21 जुलाई की 'शहीद दिवस' रैली के दौरान मुख्य सड़कों को ब्लॉक करने के कोर्ट के आदेश के उल्लंघन के आरोप से जुड़ी है। जस्टिस अरिजीत बनर्जी, जस्टिस अपूर्बा सिन्हा की पीठ ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को अगले चार हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। हलफनामें में वे अवमानना याचिका में लगाए गए आरोपों पर अपना पक्ष रख सकें। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह टीएमसी नेताओं के तर्कों के जवाब में अगले दो हफ्तों के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करे। याचिकाकर्ता ने मई 2018 में हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया। उस आदेश में कहा गया था कि मुख्य सड़को...
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