नई दिल्ली, अप्रैल 6 -- नई दिल्ली। साकेत जिला अदालत ने अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 11 अप्रैल तक स्थगित कर दी है। यह मामला अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन केस से संबंधित है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान की अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एक अप्रैल को मामले को वापस ट्रायल कोर्ट भेजे जाने के बाद नई जमानत याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर नए सिरे से फैसला करे, जिसमें सात मार्च को दी गई दो सप्ताह की अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई थी। इससे पहले अदालत ने सिद्दीकी को उनकी पत्नी के स्टेज-चार ओवेरियन कैंसर के इलाज और 12 मार्च को निर्धा...
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