अलीगंज अग्निकांड के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
लखनऊ, जुलाई 18 -- अलीगंज अग्निकांड के आरोपी सुरेंद्र प्रसाद शुक्ला की अग्रिम जमानत जिला जज मलखान सिंह ने खारिज कर दी है। इस अग्निकांड में 15 लोगों की जलकर हुई मौत की वजह नियम-कानूनों को ताक पर रखकर बनाई गई वह बिल्डिंग थी, जिसमें आरोपी सुरेंद्र शुक्ला की हिस्सेदारी है। अदालत ने कहा, मामले में लगाए गए आरोप परिसर को ज़रूरी कानूनी मंज़ूरी और सुरक्षा नियमों का पालन किए बिना संचालित करने से जुड़े हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष की ओर से जो जानकारियां रिकॉर्ड पर रखी गई हैं, वे सभी इस अपराध में आरोपी की भूमिका को दर्शाती हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी खारिज की जाती है。
लापरवाह अधिकारियों पर भी जांच के दायरे में लाएं अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच की जाए। कोर्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.