शामली, अप्रैल 4 -- कैराना। न्यायालय ने चोरी समेत अलग-अलग मामले में चार दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2017 में कैराना कोतवाली पर श्रीनिवास निवासी गांव मंडावर के विरुद्ध रेत चोरी और खनन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2019 में कैराना कोतवाली पर सुनील निवासी कैराना के विरुद्ध विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। तीसरे मामले में 2024 में शामली कोतवाली पर अश्वनी निवासी अकबरपुर माजरा थाना अलीपुर दिल्ली के विरुद्ध चोरी के माल को छिपाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी के दोषी मिलने प...