शामली, जुलाई 9 -- कैराना। न्यायालयों ने अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। उन्हें सजा सुनाई गई है। वर्ष 2001 में झिंझाना थाने पर हरियाणा के करनाल जनपद स्थित ज्योति नगर निवासी गुरजीत सिंह के विरुद्ध अवैध शराब बरामदगी में मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास तथा दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। दूसरे मामले में वर्ष 2017 में कांधला थाने में गांव गढ़ीदौलत निवासी वाकेश के विरुद्ध अवैध हथियार बरामद होने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल में बिताई गई अवधि के कारावास के साथ 1500 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में वर्ष 2022 में थानाभवन थाने पर मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र स्थित नई बस्ती निवासी नसीम के विरुद्ध अमानत में ...