शामली, सितम्बर 14 -- कैराना। न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में आठ दोषियों को सजा सुनाई। 2024 में थाना गढ़ी पुख्ता पर नरेंद्र कुमार निवासी गांव खेड़की, शौकीन निवासी कैल शिकारपुर, सुशील निवासी जाफरपुर थाना थाना भवन, गुलशेर निवासी कच्ची गढ़ी, बालेंद्र निवासी गांव मालेण्डी के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत चार अलग-अलग मुकदमें दर्ज हुए थे।

सजा का विवरण सोमवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने सभी दोषियों को 100-100 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। 2001 में कैराना कोतवाली पर ताहिर निवासी मोहल्ला शेखजादगान कांधला के विरुद्ध गोवध अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।

अतिरिक्त मामले सोमवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि 10 दिन के कारावास और 1700 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। इसके अलावा 2014 में कैराना कोतवाली पर ...