मऊ, मार्च 12 -- मऊ, संवाददाता। एससी/एसटी मामलों के विशेष न्यायाधीश ने गुरुवार को दो अलग-अलग मामलों में नौ दोषियों को सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाया। पहला मामला 17 वर्ष पूर्व मधुबन थाना क्षेत्र के बदनपुर गांव में भू-विवाद को लेकर एक राय होकर मारपीट कर घायल करने, मंडई जलाने का रहा। इस मामले में दोषी करार चार अभियुक्तों राय बहादुर, दिलीप यादव, रामनिवास, स्तब्ध यादव निवासी सेमरी जलालपुर को तीन वर्ष के सश्रम सश्रम कारावास की सजा और 6250 अर्थदंड की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। साथ ही साथ अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित करने का निर्णय सुनाया। वहीं दूसरा मामले में न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट ने धारा 147, 352, 504, 506, 325 के तहत थाना मधुबन थाने में दर्ज मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषी अभिय...