नई दिल्ली, अगस्त 26 -- अलगाववाद समर्थक और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड धारक 82 वर्षीय खालिद जहांगीर काजी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अमेरिका में रहने वाले काजी ने अपनी बहन के परिवार में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने के लिए जम्मू-कश्मीर आने की अनुमति मांगी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने काजी के वकील की उन दलीलों पर संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि वह सिर्फ शादी में शामिल होने के लिए जम्मू-कश्मीर जाना चाहते हैं। पेशे से चिकित्सा व्यवसायी काजी पर पाकिस्तान समर्थक प्रचार में शामिल होने और कश्मीरी अलगाववादियों के प्रति सहानुभूति रखने के आरोप हैं। यह भी पढ़ें- 'मुझे कश्मीर जाना है', 'पाकिस्तान समर्थक' काजी ने मांगी इजाजत, SC ने सरकार को...