नई दिल्ली, मार्च 24 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने मंगलवार को कश्मीरी अलगाववादी संगठन 'दुख्तरान-ए-मिल्लत' की प्रमुख आसिया अंद्राबी को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चन्द्रजीत सिंह की कोर्ट ने सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में अंद्राबी की दो सहयोगियों सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को भी दोषी मानते हुए 30-30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।इससे पहले 14 जनवरी को अदालत ने तीनों को यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। इनमें धारा 18, 38 और 39 शामिल हैं। इसके अलावा अदालत ने तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 153बी, 120बी, 505 और 121ए के तहत भी दोषी ठहराया था। एनआईए क...