नई दिल्ली, फरवरी 25 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस नेता अलका लांबा द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। इस याचिका में लांबा ने वर्ष 2024 में जंतर-मंतर पर हुए एक विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों से हुई झड़प से संबंधित मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी व आरोपों को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई तीन सितंबर तय की है। अभियोजन पक्ष ने कांग्रेस नेता लांबा पर 29 जुलाई, 2024 को जंतर-मंतर पर महिला आरक्षण के समर्थन में विरोध-प्रदर्शन करते हुए पुलिस के काम में बाधा पहुंचाने व सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया है।
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