लखनऊ, अप्रैल 13 -- देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और उत्तर प्रदेश में ब्लास्ट करने के लिए हथियार और विस्फोटक एकत्र करने का षड्यंत्र रचने के आरोपी अलकायदा के सहयोगी संगठन अंसार गजवातुल हिन्द (एजीएच) के आतंकी मुशीरुद्दीन, मिनहाज और तौहीद को दोषी करार देते हुए एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जैनेन्द्र कुमार पांडेय ने आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी मिनहाज और मुशीरुद्दीन को सजा के अलावा 1.42 लाख रुपये तथा दौहीद को 85 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। इस मामले में एनआईए ने 42 गवाहों, 149 दस्तावेज तथा 109 वस्तुओं को भी कोर्ट में पेश किया। यह भी पढ़ें- हत्या के दो आरोपितों को कठोर आजीवन कारावास कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा गवाहों के बयान के आधार पर तीनों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी सजाएं साथ चलें...
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