अलकतरा घोटाले में हाईकोर्ट ने तीन को बरी किया
रांची, जुलाई 8 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने अलकतरा घोटाला मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व सहायक अभियंता उपेंद्र सिंह, उमेश पासवान और राजबली राम को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। जस्टिस राजेश कुमार की एकलपीठ ने वर्ष 2019 में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई दोषसिद्धि और सजा के आदेश को निरस्त करते हुए तीनों की आपराधिक अपील स्वीकार कर ली। मामला वर्ष 2009 में दर्ज सीबीआई कांड से जुड़ा है। आरोप था कि अलकतरा की खरीद में अनियमितता, फर्जीवाड़ा और वित्तीय गड़बड़ी कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। जांच के बाद सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने वर्ष 2019 में तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ ...
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