अलकतरा घोटाले में ठेकेदार को तीन साल की सजा, छह इंजीनियर बरी
रांची, जून 22 -- रांची, संवाददाता। चर्चित अलकतरा घोटाले के 17 साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने सोमवार को आरोपी ठेकेदार झमन प्रसाद को दोषी करार दिया, जबकि ट्रायल फेस कर रहे छह इंजीनियरों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने झमन प्रसाद को भादवि की तीन धाराओं में दोषी पाकर तीन साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में शेष छह आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। अभियोजन की ओर से सीबीआई के लोक अभियोजक सुशील कुमार ने पक्ष रखा। मामले में आरोप था कि दो संविदा कार्यों के निष्पादन के दौरान निर्धारित मात्रा से कम बिटुमेन का उपयोग किया गया और 114.616 मीट्रिक टन बिटुमेन मूल्य 20.23 लाख रुपये ...
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