रांची, अप्रैल 24 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड शराब घोटाले के मामले में आरोपी अरुणपति त्रिपाठी और अरविंद कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पूर्व में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका एसीबी की विशेष अदालत ने खारिज कर दी। इसके बाद दोनों ने एसीबी कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।झारखंड में हुए शराब घोटाले की जांच में अरुण पति त्रिपाठी की संलिप्तता सामने आई है। वह राज्य सरकार की उत्पाद नीति के सलाहकार रह चुके हैं। यह भी पढ़ें- शराब घोटाले में हाईकोर्ट ने एसीबी से जवाब मांगा झारखंड की नई शराब नीति बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। जांच एजेंसियों के अनुसार, अरुण पति त्रिपाठी ने तत्कालीन उत्...
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