जहानाबाद, अप्रैल 28 -- अरवल, निज प्रतिनिधि जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश प्रथम रवि रंजन मिश्र के न्यायालय द्वारा अरवल, परासी एवं कलेर के थानाध्यक्षों का वेतन तत्काल बंद करने का आदेश पुलिस अध्यक्ष एवं कोषागार पदाधिकारी को दिया है। न्यायालय द्वारा तीनों थानाध्यक्षों को अलग अलग मामलों में अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। पुलिस अधीक्षक ने भी तीनों थानों को न्यायालय के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया था। उसके बाबजूद भी उपरोक्त थाना अध्यक्ष न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जिसे न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए तीनों तत्कालीन थानाध्यक्षों को अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना के आरोप में यह आदेश पारित किया है। -अरवल से भुवनेश्वर कुमार की रिपोर्ट...