भागलपुर, फरवरी 26 -- अररिया, विधि संवाददाता। स्पीडी ट्रायल के तहत लगभग ढाई वर्ष पुराना पत्रकार विमल कुमार हत्याकांड मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल अररिया के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ (एडीजे -04) रबी कुमार ने दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा के अलावा विभिन्न धाराओं में 50- 50हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है। यह सजा एसटी 230/2024 में दिया गया है। सजा पाने वाला जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के कोशकापुर उत्तर के रहने वाले 23 वर्षीय माधव कुमार यादव उर्फ लाट साहब पिता उमेश कुमार यादव तथा मनुल्लहपट्टी वार्ड 02 स्थित भरना निवासी 30 वर्षीय बिपिन यादव पिता श्रीलाल यादव शामिल हैं। इसमें माधव मंडल को अलग से आर्म्स एक्ट में सजा के अलावा 10 हजार रुपया का जुर्माना लगाया गया है। जबकि शैशव कुमा...
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