भागलपुर, मार्च 19 -- अररिया, विधि संवाददाता। स्पीडी ट्रायल के तहत 33.9 लीटर नेपाली शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल अररिया के एक्सक्लुसिव एक्ससाइज कोर्ट 02 के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने आरोपी तस्कर को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को कारावास की सजा के अलावा एक लाख रुपयेका जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वाला जिले के सिकटी थाना क्षेत्र के कालू चौक वार्ड 11 के रहने वाले 40 वर्षीय मो आजम पिता स्व कीनू हैं। इस संबंध में उत्पाद न्यायालय 02 में प्रतिनियुक्त सरकार की ओर से मद्य निषेध के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक संजय मिश्रा एवं उत्पाद के अधिकृत अधिवक्ता चंदन कुमार ने बताया कि घटना 29 अप्रैल 2024 की है। यह सजा उत्पाद स्पेशल 10...
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