भागलपुर, मार्च 16 -- अररिया, विधि संवाददाता। शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण कर गर्भवती बनाने का मामला प्रमाणित होने पर आरोपी युवक को 14 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी युवक को कारावास की सजा के अलावा विभिन्न धाराओं में 53 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी युवक को 01 वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। यह सजा एसटी 153/2024 में सुनायी गयी है। 24 वर्षीय आरोपी युवक फैजान पिता इमरान जिले के पलासी थाना क्षेत्र के पचेली गांव का रहने वाला है। जानकारी देते हुए सरकार की ओर से एपीपी राजा नंद पासवान ने बताया कि जब पीड़िता सह सूचिका शौच करने के लिए बांस के पेड़ के पीछे गई तो आरोपी मौके का फायदा उठा कर पीड़िता के मुंह में कपड़ा ठूस दिया तथा भय दिखाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दि...