भागलपुर, फरवरी 28 -- अररिया । विधि संवाददाता स्पीडी ट्रायल के तहत एनडीपीएस एक्ट के तहत एनडीपीएस 200 बोतल कोडिनयुक्त कफ सिरफ़ बरामदगी मामले में न्यायमंडल अररिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार ने आरोपी तस्कर को 12 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी तस्कर को कारावास की सजा के अलावा 01 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया है। वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी तस्कर को अलग से एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। जबकि साक्ष्य के अभाव में हड़ियाबाड़ा वार्ड 07 के रहने वाले 34 वर्षीय शकील पिता रफीक को रिहा कर दिया गया। इस मामले में अन्य आरोपियों के विरुद्ध अनुसंधान जारी है। सजा पाने वाला 43 वर्षीय मो एसान अररिया आरएस थाना क्षेत्र के हड़ियाबाड़ा निवासी स्व हैफ़ाज़ का बेटा है। यह सजा एनडीपीएस स्पेशल 111/2024 में स...