भागलपुर, जून 8 -- अररिया से फुलेन्द्र मल्लिक की रिपोर्ट जिला प्रशासन के निर्देश पर जिले के सभी होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, अस्पताल, निजी नर्सिंग होम एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 एवं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप संचालित किया जा रहा है। अग्निशमन विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिन अस्पतालों, होटलों एवं अन्य संस्थानों का अब तक अग्नि सुरक्षा ऑडिट नहीं हुआ है, उनका हर हाल में 48 घंटे के भीतर ऑडिट कराया जाए। संबंधित संस्थानों के संचालकों को ऑडिट टीम के साथ पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। यह भी पढ़ें- अग्नि सुरक्षा की अनदेखी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व मैरेज हॉल को...