भागलपुर, नवम्बर 19 -- अररिया, विधि संवाददाता। स्पीडी ट्रॉयल के तहत महज लगभग सवा साल पूर्व 142 लीटर अवैध नेपाली उमंगा देशी शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर एक्सक्लुसिव एक्ससाइज कोर्ट-02 के न्यायधीश संतोष कुमार गुप्ता ने दो तस्करों को पांच-पांच साल की सज़ा सुनाई है। दोनों आरोपितों को कारावास की सज़ा के अलावा एक-एक लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। वहीं जुर्माने की राशि जमा नही करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। यह सजा उत्पाद स्पेशल 3238/2024 में सुनायी गयी है। सज़ा पाने वाला दोनों तस्कर जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के पिपरा गांव का रहने वाला 35 वर्षीय टिंकू कुमार सिंह पिता लालू सिंह व जयप्रकाश सिंह पिता चन्द्र किशोर सिंह हैं। सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह मद्य निषेध के प्रभारी विशेष ...
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