नई दिल्ली, जनवरी 29 -- यूपी के अयोध्या में पूराकलंदर थाना क्षेत्र के चर्चित भदरसा सामूहिक दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निरुपमा विक्रम की अदालत ने गुरुवार को आरोपी राजू खान को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की पूरी धनराशि बतौर प्रतिकर पीड़िता को देने का आदेश किया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने बुधवार को राजू खान को दोषी करार दिया था। वहीं मुख्य आरोपी सपा नेता मोईद खान को दोषमुक्त कर दिया था। फैसले के बाद आरोपी को कारागार भेजा गया है। गुरुवार को राजू खान को जिला कारागार से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता सईद खान तथा कृपाल चंद्र खरे ने मामले में कोर्ट से गुजारिश की की राजू खान की...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.