लखनऊ, मार्च 12 -- गवाही के लिए बार-बार बुलाए जाने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित न होने पर अपर सत्र न्यायाधीश रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने जनपद अयोध्या के थाना येलो जोन प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार राय के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। सरकारी वकील ने बताया कि हत्या व आर्म्स एक्ट से संबंधित मुकदमे की तीन पत्रावली न्यायालय में 2016 से विचाराधीन है। गवाह निरीक्षक राजेश कुमार राय को पिछली 4 तारीखों से उपस्थित नहीं हो रहे हैं। न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए थाना तालकटोरा को तामीला कराकर गवाह को 1 अप्रैल 2026 को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या व पुलिस आयुक्त लखनऊ को भेजा है।

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