मुजफ्फरपुर, मई 12 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सकरा थाने के विशुनपुर बखरी गांव में छह वर्ष के अयांश को अगवा कर पीट-पीटकर हत्या करने के आरोपितों को पुलिस एक साल बाद भी गिरफ्तार नहीं पाई। इसमें से पांच आरोपितों की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई। इसमें विनोद राम,रेखा देवी, शोभित राम, उषा देवी व शैल कुमारी शामिल है।

अग्रिम जमानत की सुनवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अर्जी को सुनवाई के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तीन के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। इस अर्जी की सुनवाई के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तीन अवधेश कुमार के कोर्ट ने इन पांचों की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है।

चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप अयांश के पिता ओमप्रकाश ने पिछले वर्ष 16 मार्च को सकरा थाने म...