नई दिल्ली, दिसम्बर 21 -- डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के इमिग्रेशन नियमों में सख्ती के बीच भारतीय दूतावास ने बताया है कि अमेरिका आने वाला कोई यात्री यहां कितने दिन रुक सकता है। दूतावास की तरफ से बताया गया कि किसी यात्री की अमेरिका में रुकने की सीमा वीजा की एक्सपायरी डेट से नहीं निर्धारित होती है। दूतावास ने कहा कि किसे कितने दिन अमेरिका में रुकना है यह कस्टम्स ऐंड बॉर्डर प्रोटेकेशन (CBP) अधिकारी तय करता है। दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, ध्यान रखें! अमेरिका में विदेशी यात्री के रुकने की सीमा कस्टम्स ऐंड बॉर्डर प्रोटेक्शन अधिकारी तय करते हैं। इसका वीजा की एक्सपायरी डेट से कोई संबंध नहीं है। आपको अगर जानना है कि अमेरिका में आप कितने दिन रुक सकते हैं तो आपको I-94 फॉर्म देखना होगा। इसमें बताया जाता है कि कितने दिनों के लिए उसे अनुमति दी गई है।क्या...
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