सुल्तानपुर, मार्च 30 -- सुलतानपुर। धोखाधड़ी कर व्यापारी नेता का मकान दूसरे के नाम दर्ज कराने के मामले में आरोपी अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष उद्योगपति राजेश अग्रहरि की पत्नी पूर्व चेयरमैन चन्द्रमा देवी की जमानत याचिका न्यायाधीश राकेश पाण्डेय ने मंजूर कर ली है। अधिवक्ता अरविन्द सिंह राजा ने बहस के दौरान आरोप निराधार बताया। कहा कि स्वास्थ्य कारणों से चन्द्रमा देवी अस्पताल में भर्ती हैं। कोर्ट ने 50 हजार धनराशि की दो जमानतें और निजी बंधपत्र दाखिल करने पर उनकी रिहाई का आदेश दिया है।

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