अमर मंडल के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश
रांची, मई 13 -- रांची, विशेष संवाददाता। दुमका के जामा थाना क्षेत्र के सेजाकोड़ा गांव निवासी कोयला कारोबारी अमर मंडल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में दायर क्रिमिनल अपील पर सुनवाई करते हुए अमर मंडल के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज प्राथमिकी प्रभावी रहेगी। 22 नवंबर 2025 को ईडी ने दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र स्थित सेजाकोड़ा गांव में अमर मंडल के घर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ईडी को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे थे।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.